नई दिल्ली। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के लिए नए नियम लेकर आया है। नई नीति पेंशन की परिभाषा, विकलांगता पेंशन की गणना कैसे की जाती है और पात्रता मानदंड में बदलाव करती है। ‘सशस्त्र बल कर्मियों के लिए हताहत पेंशन और विकलांगता मुआवजा पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 2023’ शीर्षक से, 21 सितंबर को जारी नए नियम ऐसे सभी पिछले पात्रता मानदंडों की जगह लेंगे। नए नियम कुछ शब्दावली, कवर की जाने वाली विकलांगताओं और बीमारियों के प्रकार और विकलांगता के प्रतिशत का आकलन और निर्धारण करने के तरीकों को फिर से परिभाषित करते हैं। इसका वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। क्या हैं नये नियम? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हो रहा है विरोध?
क्या है नया नियम
नए नियमों में कुछ शर्तों, विकलांगताओं के प्रकार और कवर की गई बीमारियों, मूल्यांकन विधियों को संशोधित किया गया है, साथ ही विकलांगता का प्रतिशत भी तय किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ‘हानि राहत’ की अवधारणा पेश की है जो ‘विकलांगता तत्व’ शब्द का स्थान लेगी। ‘इम्पेयरमेंट रिलीफ’ में उच्च रक्तचाप और टाइप-2 मधुमेह जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को कवर किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब से, केवल वे सशस्त्र बल कर्मी विकलांगता पेंशन के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने सैन्य सेवा की अवधि के दौरान और सक्रिय ड्यूटी के दौरान, जैसे कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण बीमारियों या विकलांगताओं का अधिग्रहण किया है। अधिकारी प्रशिक्षु या कैडेट विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें अनुग्रह भुगतान प्राप्त होगा।
नए नियमों की क्या जरूरत थी?
नई नीति सशस्त्र बलों द्वारा कर्मियों को दी गई विकलांगता पेंशन के कई पहलुओं की समीक्षा करने के लिए इस साल की शुरुआत में सेना के एडजुटेंट जनरल (एजी) की अध्यक्षता में एक अंतर-सेवा पैनल गठित करने के बाद आई है। सैन्य मामलों के विभाग ने 27 मार्च को संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के बाद एक समिति स्थापित करने का निर्देश दिया था, जिसमें अधिकारियों, विशेषकर चिकित्सा अधिकारियों के “उच्च प्रतिशत” को दी जाने वाली पेंशन के विकलांगता तत्व पर सवाल उठाया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सशस्त्र बल के जिन कर्मियों को विकलांगता लाभ मिलता है – जो आयकर से मुक्त हैं – उन्हें दूसरों की तुलना में 20-50 प्रतिशत अधिक पेंशन मिलती है। पिछले पांच वर्षों में रक्षा पेंशन में वृद्धि देखी गई, जो 2018-19 में 1.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1.38 लाख करोड़ रुपये हो गई। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले 20 वर्षों में विकलांगता पेंशन की राशि में भी काफी वृद्धि हुई है और 2022-23 में लगभग 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
नए नियमों का विरोध
अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने सशस्त्र कर्मियों और उनके परिवार को विकलांगता और मृत्यु लाभ पर नए नियमों पर आपत्ति जताई है और पिछले सप्ताह जारी रक्षा मंत्रालय के पत्र को निरस्त करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह नीति असैन्य कर्मचारियों की तुलना में सैनिकों के लिए प्रतिकूल है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कैडेटों को विकलांगता पेंशन नहीं देने से उन्हें नागरिक प्रशिक्षुओं की तुलना में नुकसान होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए नए विकलांगता पेंशन नियमों में भाजपा का नकली राष्ट्रवाद एक बार फिर दिखाई दे रहा है! लगभग 40% सेना अधिकारी विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, और वर्तमान नीति परिवर्तन पिछले कई निर्णयों, नियमों और स्वीकार्य वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन होगा।
खड़गे ने कहा कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने मोदी सरकार की इस नई नीति का कड़ा विरोध किया है, जो असैन्य कर्मचारियों की तुलना में सैनिकों को नुकसान में डालती है। जून 2019 में, मोदी सरकार इसी तरह के विश्वासघात के साथ सामने आई थी, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे विकलांगता पेंशन पर कर लगाएंगे! मोदी सरकार हमारे जवानों, पूर्व सैनिकों और दिग्गजों के कल्याण के खिलाफ काम करने में आदतन अपराधी है। इस संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी सैन्य दिग्गजों की शिकायतों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द एक पूर्व सैनिक आयोग स्थापित करने की अपनी मांग दोहराती है।
साभार – प्रभासाक्षी