अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अथवा कर चुके हैं ऐसे पात्र नागरिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु 09 दिसम्बर 2023 तक मतदान केन्द्रों पर निर्धारित फार्म-6, 7, 8, भरकर प्राप्त करा सकते हैं।
आगरा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि अर्हता तिथि 01-01-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 27-10-2023 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में कर दिया गया है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र नागरिक जो अर्हता तिथि 01-01-2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अथवा कर चुके हैं। ऐसे पात्र नागरिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आलेख्य प्रकाशन अवधि दिनांक 27-10-2023 से 09-12-2023 तक मतदान केन्द्रों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को कार्य अवधि में निर्धारित फार्म-6, 7, 8, भरकर प्राप्त करा सकते हैं। दिनांक 04 नवम्बर, 2023 (शनिवार) तथा 05 नवम्बर, 2023 (रविवार) को विशेष अभियान की तिथि नियत है, जिसमें नियुक्त बी0एल0ओ0/पदाभिहित अधिकारी पूर्वान्ह 10-00 बजे से सायं 4-00 बजे तक मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेंगें।
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे यह भी बताया है कि ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु दिनांक 04 नवम्बर, 2023 (शनिवार) को प्रथम विशेष अभियान दिवस तथा 05 नवम्बर, 2023 (रविवार) को द्वितीय विशेष अभियान दिवस को अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुँचकर फार्म-6 निःशुल्क प्राप्त कर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता एवं परिवार के किसी सदस्य का फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, का फार्म-7 भरा जाएगा एवं जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं वह फार्म 8 भरकर साक्ष्य सहित सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।
जिला सूचना कार्यालय, आगरा द्वारा प्रसारित।