अपराध

स्कूलों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका  बेचने वाले 49 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

जिला प्रशासन की कार्यवाही दूसरे दिन भी लगातार जारी, स्कूल कॉलेज के पास नही बिकेंगे तंबाकू उत्पाद।

विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के विरूद्ध चला अभियान।

अपर जिलाधिकारी (नगर) के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने चलाया अभियान।

कुल 49 दुकानदारों से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम(COTPA act-2003) के अंतर्गत 49 दुकानदारों से 9350 रुपए का बसूला जुर्माना, भविष्य में विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय न करने की दी चेतावनी।

आगरा। उच्च न्यायालय में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-1123/2023 राजकुमार कुशवाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित विद्यालयों की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट, तम्बाकू गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के विरूद्ध सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA act–2003) के अन्तर्गत उल्लिखित प्राविधानों में कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर आगरा द्वारा टीम का गठन किया गया है, जिसमें अपर नगर मजिस्ट्रेट(प्रथम) को अध्यक्ष नियुक्त कर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे।


उक्त आदेश के क्रम में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने टीम के सदस्य श्री राजेश कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी व डा० शशी कान्त राहुल, डिप्टी सीएमओं व श्री दीपेश जैन, उ०नि० थाना हरीपर्वत, आगरा व श्रीमती पूजा कुलश्रेष्ठ, काउन्सलर एन.टी.सी.पी.,आगरा व श्री नीरज सैनी, जिला समन्वयक, पी.सी.पी.एन.डी.टी. आगरा के साथ विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी तथा उनसे महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी बुक लेट संख्या-570 की रसीद क्रमांक 28451 से 28464 द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA act–2003) के अन्तर्गत नियमानुसार जुर्माना बसूल किया गया (जुर्माना की कुल धनराशि मु0 9350/- रू० ) है।

जिन व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया गया है
बबलू पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह, निवासी- खन्दारी बाईपास आगरा-जुर्माना 200/- रू०,शिवम पुत्र श्री किशन, निवासी-11/155 बाग मुजफ्फर खां आगरा-जुर्माना 200/- रू०,संजय पुत्र श्री रामकिशन, निवासी-1/46 देहली गेट आगरा- जुर्माना 200/-रू0,संजय यादव पुत्र श्री श्याम लाल यादव, निवासी- 28/208 राजामण्डी आगरा- 200/- रू० जुर्माना, बन्टी पुत्र श्री रामबाबू, निवासी-1/144 उपाध्याय मार्केट, हरीपर्वत आगरा- जुर्माना 200/- रू०,जुबैर पुत्र श्री अबरार आलम, निवासी-क्वीन विक्टोरिया स्कूल, हरीपर्वत आगरा-जुर्माना

200/-रू0,हर्ष पुत्र श्री आशु अग्रवाल निवासी सेक्टर 16 316ए आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा आगरा- जुर्माना 200/-रू0, महेश पुत्र श्री रमेश चन्द्र, निवासी-बोदला सेक्टर-8 आवास विकास कॉलोनी आगरा- जुर्माना 200/-रू0,राजू पुत्र श्री पूरन चन्द निवासी बाग मुजफ्फर खां आगरा- जुर्माना 200/-रू0,सनी पुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी- बाग मुजफ्फर खां आगरा जुर्माना 200/- रू०, गौरव पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी-9/22 बाग मुजफ्फर खां आगरा- जुर्माना 200/- रू०, दलबीर सिंह पुत्र श्री बरयान सिंह निवासी मण्डी सैयद खां आगरा- जुर्माना 200/- रू०,श्रीमती राधा पत्नी श्री हरीमोहन निवासी मण्डी सैयद खां अगारा-जुर्माना 50/-रू0, सुलेमान पुत्र रहमान निवासी टेड़ी बगिया एत्मदौला

आगरा- जुर्माना 200/- रू०, रामकिशन पुत्र शंकरलाल जी०जी०आई०सी० इण्टर कॉलेज के पास जुर्माना 200 रूपये, राजकुमारी पत्नी महेश जी०जी०आई०सी० इण्टर कॉलेज के पास जुर्माना 100 रूपये, वीरगति पत्नी रतनलाल जी०जी०आईएसी० इण्टर कॉलेज के सामने जुर्माना 100 रूपये, सुनील पुत्र किशन रतन मुनि इण्टर कॉलेज के पास जुर्माना 200 रूपये, पप्पू पुत्र यूनुश कम्पोजिट विद्यालय लोहामण्डी आगरा के पास जुर्माना 200 रूपये, मूलचन्द्र पुत्र देवजीत मज कम्पोजिट विद्यालय लोहामण्डी आगरा के बगल में जुर्माना 200 रूपये, शान्ति पत्नी रामस्वरूप कम्पोजिट विद्यालय लोहामण्डी आगरा के पास जुर्माना 100 रूपये, अनीता पत्नी पप्पू श्री के0 प्रसाद मैमोरियल हाई स्कूल के सामने जुर्माना- 200 रूपये, अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल श्री के0 प्रसाद मैमोरियल हाई स्कूल के पास जुर्माना 200 रूपये, पंकज पुत्र सुरेश फतेहचन्द्र इण्टर कॉलेज के पास जुर्माना 200 रूपये, सुरेन्द्र सिंह पुत्र शिवचरन लाल फतेहचन्द्र इण्टर कॉलेज के सामने जुर्माना 200 रूपये, अर्जुन सिंह पुत्र गुलाब सिंह फतेहचन्द्र इण्टर कॉलेज के पास जुर्माना 200 रूपये, राधाकृष्ण पुत्र श्री मुकुन्दीलाल फतेहचन्द्र इण्टर कॉलेज के सामने जुर्माना- 200 रूपये, ओमकार पुत्र रामसनेही जी०आई०सी कॉलेज आगरा के बगल में जुर्माना- 200 रूपये।

अनिल पुत्र सतीश सिंह जी०आई०सी कॉलेज आगरा के सामने जुर्माना- 200 रूपये, राकेश धाकड़ पुत्र त्रिलोकीनाथ जी०आई०सी पास धाकड़ कॉलेज आगरा जुर्माना 200 रूपये, मुन्नालाल पुत्र कुवरपाल हेरीटेज स्कूल के सामने जुर्माना- 200 रूपये, मनीष अग्रवाल पुत्र बसंतलाल अग्रवाल हेरीटेज स्कूल के सामने जुर्माना- 200 रूपये, सोनू अग्रवाल पुत्र विष्णू अग्रवाल हेरीटेज स्कूल के बराबर में जुर्माना- 200 रूपये, प्रभा पत्नी राजीव कुमार जाहरवीर गोगाजी इण्टर कॉलेज के सामने जुर्माना- 200 रूपये, दिलावर अली पुत्र अलीशेर जोन्समेरी स्कूल के समाने जुर्माना 200 रूपये, योगेश मूलचन्दानी पुत्र देवानन्द मूलचन्दानी जोन्समेरी स्कूल के सामने जुर्माना 200 रूपये, दीपेश जैन पुत्र सतीश चन्द्र जैन अवन्ती बाई इण्टर कॉलेज के सामने जुर्माना- 200 रूपये, पारस जनरल स्टोर अवन्ती बाई

इण्टर कॉलेज के सामने जुर्माना- 200 रूपये, रजनी पत्नी पंकज जाहरवीर गोगाजी अन्तर कॉलेज के सामने प्रकाश नगर जुर्माना 200 रूपये, चन्दन पुत्र श्री राकेश, यशवंत राकेश, आगरा कोतवाली, आगरा, जुर्माना- 200 रूपये, मैज अली पुत्र अशफाक अली, हींग की मंडी, आगरा, जुर्माना- 200 रूपये, पवन पुत्र प्रभुदयाल चौरसिया, हींग की मंडी, आगरा जुर्माना 200 रूपये, आदेश पुत्र संचित, सेठ गली, हींग की मंडी, आगरा जुर्माना 200 रूपये, आनंद सिंह पुत्र बाबूलाल, सेठ गली, आगरा जुर्माना 200 रूपये, शिवम कुमार पुत्र श्री रामगोपाल, आजाद गली मनकामेश्वर, आगरा जुर्माना- 200 रूपये गौरी शंकर पुत्र श्री रामचरन, आजाद गली मनकामेश्वर, आगरा जुर्माना- 200 रूपये, रईमुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन, किनारी बाज़ार, आगरा जुर्माना 200 रूपये,

ओमप्रकाश, सेठ गली, आगरा जुर्माना- 200 रूपये, वीरेंद्र कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र, सेब का बाज़ार, आगरा जुर्माना- 200 रूपये लगाया गया तथा भविष्य में विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय न करने की चेतावनी दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त स्कूलों के 100 गज के दायरे में कोई भी सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति वितरण का विनियमन) अधिनयम, 2003 (2003 का 34) सपठित सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान प्रतिषेध संशोधन) विनियम 2017 का उल्लंघन करते हुए नहीं पाई गई।