जिलाधिकारी से व्यापार मंडलों द्वारा गोवर्धन पूजा 14.11.2023 (मंगलवार) में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान करने का किया गया था अनुरोध।
आगरा। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा- 8 ( 2 ) तथा तत्सम्बन्धी नियमावली 1963 के अधीन (अनसूची 2 में सम्मिलित शासनादेश दिनांक 20.01.2006 में छूट प्राप्त दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों को छोड़कर) वर्ष 2023 के लिये विभिन्न बाजारों को इस कार्यालय के आदेश संख्या 302-05 / साप्ता०बन्दी / 2023 दिनांक 07.01.2023 के द्वारा साप्ताहिक बन्दी दिवस घोषित किया गया है। विभिन्न व्यापार मण्डलों द्वारा इस वर्ष गोवर्धन पूजा दिनांक 14.11.2023 (मंगलवार) में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा – 8 ( 2 ) तथा तत्सम्बन्धी नियमावाली 1962 के अधीन (अनुसूची 2 में सम्मिलित छूट प्राप्त दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों को छोड़कर) आगरा जनपद में स्थित अन्य दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को उक्त दिवस गोवर्धन पूजा दिनांक 14.11.2023 ( मंगलवार निम्नांकित स्थानों पर साप्ताहिक बन्दी दिवस को छूट प्रदान करता हूँ और उनके स्थान पर दिनांक 20.11.2023 ( सोमवार) को साप्ताहिक बन्दी दिवस के रूप में घोषित किया गया है।
कालामहल, नामनेर, जीवनीमण्डी, बल्केश्वर, कमलानगर, लंगड़े की चौकी, एम० एल० रोड, सुल्तानगंज, देहलीगेट, एम० जी० रोड (सेण्ट जोन्स से भगवान टॉकीज तक) गाँधीनगर, नुनिहाई, सदर बाजार, नौलक्खा, राजपुरचुंगी का क्षेत्र (बगिया राजाराम ) शमशाबाद रोड का क्षेत्र, प्रतापपुरा, आगरा कैन्ट रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र, बालूगंज, किशनगढ नगला छऊआ सुल्तानपुरा, अर्जुन नगर, खेरिया मोड, जगनेर रोड नगर निगम की सीमा तक लालकुर्ती, बुन्दूकटरा, मधुनगर, गोपालपुरा, देवरी रोड एवं आस पास के क्षेत्र, कुतलूपुर, हरीपर्वत, स्वामीबाग, दयालबाग, ईदगाह
न्यू आगरा, मदियाकटरा, वजीरपुरा, पीर कल्यानी, बाग फरजाना, बाग मुजफ्फखां, सिकन्दरा, रूनकता, घटिया आजम खाँ, मण्डी सईद खां, सिटी स्टेशन का क्षेत्र (धूलियागंज को छोड़कर) शहजादी मण्डी, कटरा वजीर खां मुस्तफा क्वार्टर वाला क्षेत्र, रामबाग, कालामहल क्षेत्र के चौराहों (पोस्ट आफिस से पत्थर वाली गली तक) जमुना ब्रिज, पल्लीपार, हाथरस रोड, सेवला, मलपुरा, अकोला में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान को छूट प्रदान की गई है।