उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी पर ASI ने कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट

वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में ASI टीम ने अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दिया है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ASI की टीम ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है।

कोर्ट में दाखिल सील बंद लिफाफे की रिपोर्ट पर प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामियां कमेटी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले अदालत इस बात को सुनिश्चित करें कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहीं- बातों का अन्य लोगों से जिक्र नहीं किया जाएगा।

वहीँ इस रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष ने भी आपत्ति जताई है। वादी हिंदू पक्ष ने भी आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य रिपोर्ट की तरह इसे भी दाखिल करने की बात कही है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज ने आगामी 21 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई तय की है। 21 दिसंबर मामले की अगली तारीख है।

 ASI का बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करना गलत: विष्णु शंकर जैन 

इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज ASI ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में बंद लिफाफे में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर ASI ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किया है। सुप्रीमकोर्ट ने इसके लिए कहा था कि बंद लिफाफे में कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं होगा। हमने कोर्ट से मांग किया है कि बंद लिफाफे को खोला जाय और रिपोर्ट की एक प्रति हमें भी उपलब्ध कराई जाय। इस मामले में 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।

 हमें रिपोर्ट देखने भी नहीं दी गई 

अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभी तक हमें रिपोर्ट देखने भी नहीं दी गई। जबकि सुप्रीमकोर्ट ने इसे सामान्य तौर पर प्रस्तुत करने को कहा गया था। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की आपत्ति पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष यह नहीं चाहता कि सच जनता के सामने आए। सच जनता के सामने आएगा तो उनका झूठ सामने आ जाएगा।

इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि आज ज्ञानवापी मामले में ASI के ओर से अदालत में रिपोर्ट दाखिल किया गया है। एक सफेद रंग के कपड़े में पूरी तरीके से पैक है। जिसे कागजी रिपोर्ट कहा जा रहा है और दूसरा पीले रंग के सील बंद लिफाफे में पैक है। जिसे संभव उत्तर पेन ड्राइव या किसी अन्य चीज की संज्ञा दी जा सकती है।

 21 को कोर्ट में होगी सुनवाई 

अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि आज कोर्ट में ASI की ओर से एक मोटे कपड़े में रिपोर्ट पेश हुआ है। इसमें हिंदू पक्ष के ओर से आपत्ति जताई गई है। जिस पर सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी।