उत्तर प्रदेश

सात सज़ा के खिलाफ आज़म ख़ान की अपील खारिज

पड़ोसी पर जानलेवा हमले मामले में आज़म और उनके भाई समेत सभी चार आरोपी दोषमुक्त

रामपुर। रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार की सात साल की सजा के खिलाफ अपील को ख़ारिज कर दिया जबकि पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में आज़म और उनके भाई समेत सभी चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
सुनवाई के दौरान आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, उनके भाई शरीफ अहमद खान कोर्ट में हाजिर हुए जबकि आजम की पत्नी डा तजीन फातिमा नहीं पहुंची। आजम को सीतापुर जेल से वज्र वाहन में लाया गया। उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी कड़ी सुरक्षा में साथ लाए गए।