उत्तर प्रदेश

होटल रेस्टोरेन्ट क्लब एवं मैरिज हॉल मालिकों के लिए जिलाधिकारी ने ये किया आदेश पालन न करने पर होगी कार्यवाही

जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने समस्त के प्रबंधक,स्वामी आदि के लिए जारी किए निर्देश,एफ0एल0-11 (अकेजनल बार लाइसेंस) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही करा सकेंगे मदिरा पान

आगरा। नए वर्ष के समारोहों में बिना लाइसेंस के मदिरा पिलाए जाने के विरुद्ध चलाया जाएगा अभियान आगरा के होटल रेस्टोरेन्ट क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में आयोजक द्वारा मदिरापान मी कराया जाता है। शासन के निर्देशानुसार ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग के अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना निरंतर प्राप्त हो रही है।जो नियमोचित नहीं है।


अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) हेतु प्रकियानुसार आवेदक द्वारा आबाकारी विभाग की बेवसाइट upexciseportal.in के माध्यम से Useful Public Services में अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) पर पंजीकरण कराकर एवं ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-11) की स्वीकृति अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाय। यदि कोई भी होटल रेस्टोरेन्ट क्लब एवं मैरिज हॉल अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुये पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा उपयोग परोसते पाया जाता है. तो सम्बन्धित होटल / रेस्टोरेन्ट / क्लब एवं मैरिज हॉल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं भा०दं०सं० की सुसंगत धाराओं में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। आबकारी विभाग के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार वैध अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त कर उ०प्र० राज्य में बिकी हेतु अनुमन्य मदिरा ही होटल/रेस्टोरेन्ट क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित समारोह में उपयोग परोसना सुनिश्चित करेंगे।