लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को ( तत्कालीन SDM को धमकाने) एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 22 साल पुराने मामले में दो साल की सजा और 25 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है.कोर्ट ने विधायक को इस मामले में दोषी करार दिया है. अब सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी भी जानी तय है.
गौरतलब हो कि विधायक के खिलाफ 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था. सुरेश्वर सिंह मौजूदा समय में बीजेपी से महसी विधानसभा से विधायक है
हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को कोर्ट की तरफ से अपीलीय जमानत दे दी गई. विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 60 दिनों की अपीलीय जमानत मिली है. अब 60 दिनों में विधायक सुरेश्वर सिंह जिला जज के सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे.