नई दिल्ली: वकील सरदार कुलजीत सिंह सचदेवा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर गुरुद्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण लिखने और उन्हें वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के लिए कहा था. उनकी इस अपील पर उम्मीदवारों को अब चुनाव आयोग द्वारा जारी फार्म के साथ एक नया फॉर्म भरवाया जाएगा. इस फॉर्म में उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा मोटे अक्षरों में देना होगा. सरदार सचदेवा ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2011 और 2019 में दिए गए दो आदेशों के बारे में हाई कोर्ट को बताया कि जिस तरह राज्य और राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार को अपनी सारी जानकारी देनी होती है, उसी तरह ये नियम दिल्ली गुरुद्वारे पर भी लागू किया जाना चाहिए. कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है. गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के मुताबिक, यह पहल खासतौर पर उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय को आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन कर इन पारदर्शी पहलों को लागू करने के लिए कदम उठाने होंगे. चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का पूरा विवरण उनकी वेबसाइटों, सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए. जिससे आम मतदाताओं को इन बातों की जानकारी मिल सके. अगर वह इस मामले को नजरअंदाज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है ।
दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण लिखना होगा: एडवोकेट कुलजीत सिंह सचदेवा
January 7, 20240

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