संवाद – मज़हर आलम
मुस्लिम समुदाय के लोग ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप कुमार शर्मा से मिले। प्रभावी ढंग से स्टे को लागू करने के लिए कहा
जालंधर : लंबे समय से खांबड़ा कब्रिस्तान विवाद मामले में आखिरकार अदालत ने मुस्लिम भाईचारे के हक में स्टे देते हुए वहां चल रहे अवैध कंस्ट्रक्शन के काम को तुरंत रोकने का आदेश जारी किया है।
लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी खांबड़ा चर्च के लोग वहां युद्ध स्तर पर काम जारी रखे हुए थे, जिस से मुस्लिम भाईचारे में भारी रोष पाया जा रहा था। मुस्लिम समाज के लोगों ने आज ज्वाइन्ट पुलिस कमिश्नर संदीप कुमार शर्मा से मुलाकात की और उन्हें कब्रिस्तान की बेअदबी बारे पूरी जानकारी दी। वहीं संदीप कुमार शर्मा ने एसीपी कैंट को फौरी तौर पर वहां चल रहे काम को रुकवाने के आदेश दिये।
वहीं थाना सदर के एडिशनल एस.एच.ओ. बलविंदर कुमार और जालंधर हाईट चौकी इंचार्ज सुखदेव सिंह भारी पुलिस बल के साथ खांबड़ा कब्रिस्तान पहुंचे और वहां कब्रिस्तान के ऊपर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया। अदालत के हुकुम की तोहीन ना हो कब्रिस्तान की वीडियो ग्राफी की और दूसरी पार्टी को सख्त हिदायत दी।
वहीं बलविंदर कुमार और सुखदेव सिंह खांबड़ा मस्जिद ए कुबा पहुंचे और मुस्लिम भाईचारे को आश्वासन दिया कि कोर्ट के आदेश के बाद वहां चल रहे काम को रोकवा दिया गया है।
इस संबंध में पंजाब वक्फ बोर्ड के आला अधिकारियों को 18 जनवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। जबकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 मई 2023 के अपने आदेश में कब्रिस्तान की व कमर्शियल लीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि कब्रिस्तान की जमीन को कमर्शियल और रेजिडेंशियल उद्देश्यों के लिए लीज पर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद वक्फ बोर्ड के आला अधिकारियों ने 20 दिसंबर 2023 को खांबड़ा चर्च को एनओसी दे दी, जो वक्फ बोर्ड पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
इस मौके पर पंजाब वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य मुहम्मद कलीम आजाद, अयूब जौहरी, मस्जिद ए कुबा खांबड़ा के प्रधान मजहर आलम मजाहिरी, मुहम्मद शरीफ गुजर, मुहम्मद रफीक खान, सिराजुद्दीन अंसारी, मसूद खान, बिका गुजर, अब्बी, आमिल, गुलजार आदि मौजूद थे।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील मुख्तार मुहम्मद ने कहा कि कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष में कब्रिस्तान पर स्टे दिया है। उन्होंने मुसलमानों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। मुख्तार मोहम्मद ने कहा की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। फैसला मुसलमानों के पक्ष में आया है वह भूमि कब्रिस्तान की है और सदैव रहेगी।