उत्तर प्रदेश

आगरा में धारा 144 लागू अब बिना अनुमति नहीं होंगे ये काम जानने के लिए करें क्लिक

आगरा। कमिश्नरेट आगरा में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ज़िले में धारा 144 लगाई गई है।जिसकी जानकारी देते हुए केशव कुमार चौधरी अपर पुलिस आयुरेट प्रकिया राहिता की 144 के अन्नार्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।

  1. पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकि नहीं होगें। किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुगति झांकी, जुलूस आदि नहीं करेंगे, और न ही निकालेगे किन्तु यह प्रतिवन्ध कोरोना रोकथाम में अस्पतालोंथली पर लागू नहीं होगा।
  2. जनपद में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक नांगी लेकिन एवं चायनीज माझे के निर्मा भण्डारण उपयोग एवं कि पर प्रतिबन्ध रहेगा।
  3. कोई भी व्यति, किसी प्रकार आग्नेया लाती बल्लम कोई अन्य खरनाक दियारा करतु लेक नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
  4. कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोडा, सोदामाटर की तल या अन्य कोई ऐसी बस्तु एककि नही करेगा, जिसको पलावर अथवा केक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करु के लिए प्रेरित करेगा।
  5. कोई भी व्यक्ति कोई ऐट आदि काही वितरित करेगा, जिसमे धानिर उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवासी आपत्तिजनक बात का प्रयोग किया गया हो और उसक शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
  6. कोई भी व्यतिर, किसी प्रकार की ती माएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा
  7. 7. आवागमन सुधास रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने कोई सामान नही रखेगा और म। कोई ठेला अथवा पाड़ लगायेगा, जिसे हो प्रत्येक स्थिति में याताय नियमों का पालन किया जायेगा।
  8. उपरोक्त अवधि में सार्वजनिकसककार्यशासन एवं प्रशासन की नाईक लाई

के अनुरूप योगें। ७. शासन की कोविड-19 कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा।

  1. कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न ही जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगा

हेतु प्रेरित करेगा।

  1. कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा।
  2. कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक विना नम्बर के किसी भी वाहन बोतल आदि में पेट्रोल पम्प से ईंधन नहीं देर
  3. कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसाकि परिसर में विना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित था को सूचना देगा।
  4. कोई भी व्यक्ति कमिवरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति है प्रयोग नहीं करेगा।
  5. आगरा देहात में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों प विभिन्न निर्माणक का तथा शहर में चल रहे मेट्रों के कायों के दृष्टिगत शादी/बारात एवं अन्य कार्यक्रमों में बै बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्रॉली को पूर्णरूप से प्रतिबंध किया जाता है। कोई भी वाहन किसी प्रकार क धुंआ नहीं छोड़ेगे आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वानी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही क जायेगी। कोई भी व्यकि ऐसा कोई कार्य नही वारे, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी युद्ध अथवा बच्चों की कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

उपरोक्त आदेश कमिश्ररेट आगरा के लिये अधोहस्ताबरी के अतिरिक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के जॉ में पुलिस उपायुक्त अनुमति देने के लिये सक्षम होगे।चूंकि जनहित में इस कार्यवाही को किया जाना आवश्यक है तथा इतना समय नहीं है कि किर व्यक्ति अपया व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है आदेश दिनांक 02-02-2024 में 31-03-2024 तक लागू रहेगा।