उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को 4 – 4 वर्ष का कारावास एवं सभी को 6 हजार जुर्माना

संवाद/ विनोद मिश्रा

बांदा। जनपद के थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोष सिद्धि पर सजा एवं जुर्माना हुआ है।
थाना कोतवाली नगर पर गैंगस्टर एक्ट अभियोग के संबन्ध में आरोपी गुड्ड उर्फ इस्लाम पुत्र जफर निवासी गुलाब बाग थाना कोतवाली नगर बांदा शिव प्रसाद उर्फ बौरा पुत्र गेंदा लाल लोधी निवासी किलेदार का पुरवा थाना कोतवाली नगर बांदा अमीर हसन उर्फ कारिया पुत्र इमामी निवासी निम्नी पार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदापरवेज उर्फ विचखा पर पुत्र जुम्मन निवासी मयूर टाकीज के पास छावनी थाना कोतवाली नगर बांदा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों 4 – 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी आरोपियों को छह -छह हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजक सौरभ सिंह की तार्किक पैरवी पर यह फैसला अपर सत्र न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने सुनाया। फैसले में उल्लेख है कि इनका संगठित गिरोह हैं। इसके विरुद्ध जनपद में दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं। व गैंग के सक्रिय सदस्य अमीर हसन की भी जनपद का हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं,जो गैंग बनाकर अपराध करते हैं।