उत्तर प्रदेश

न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा दो अभियुक्तों पांच-पांच साल की कैद : सात हजार जुर्माना

संवाद/ विनोद मिश्रा


बांदा।अपराध में जलजला कायम करने वाले दो अपराधियों को न्यायालय नें पांच -पांच साल की सजा सुनाई एवं सात -सात हजार का जुर्माना लगाया। शहर के थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट अभियोग रज्जब उर्फ हुक्मा,रज्जू खान निवासी ग्राम सिंहपुर थाना तिन्दवारी बके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।


सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमा सुना गया। अभियोजक सौरभ सिंह नें न्यायालय में बिंदुवार तार्किक बहस की। फलस्वरूप न्यायाधीश गुणेन्द्र प्रकाश नें आरोपियों 5 – 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी को सात -सात हजार रुपये के अर्थदण्ड से दिया। फसलें के अनुसार यह एक संगठित गिरोह हैं। गैंग लीडर रज्जब उर्फ हुक्मा हैं। इसके गैंग में 3 सदस्य हैं। गैंग लीडर रज्जब हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं इसके विरुद्ध जनपद व अन्य जिलों में 40 से ज्यादा मुकदमें पंजीकृत हैं।गैंग का सदस्य रज्जू के विरूद्ध कुल 10 से जायदा मुकदमे पंजीकृत हैं।