अन्य

सीएए से क्यों डर रहे मुसलमान, ये उनके लिए नहीं’- दरगाह प्रमुख अजमेर

अदालतों से बाहर हो काशी-मथुरा का समाधान – दरगाह प्रमुख अजमेर

अजमेर। दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी दरगाह प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन ने कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिदों से जुड़े विवादों को अदालतों के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान आपसी सहमति से होना चाहिए। उन्होंने “पैगाम-ए-मोहब्बत हम सबका भारत” नामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व शांति में अपनी भूमिका निभा रहा है, इसलिए हमारे देश के आंतरिक मुद्दों को अदालतों के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए… बस एक मजबूत पहल की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है।
सैय्यद जैनुल आबेदीन ने कहा कि मथुरा और काशी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि इस मसले का हल कोर्ट के बाहर हो। उन्होंने कहा कि यही दोनों पक्षों (हिन्दू-मुस्लिम) के लिए सबसे अच्छी बात होगी और इससे दोनों पक्षों के बीच शांति रहेगी। अन्यथा, अगर अदालत इस पर कोई फैसला देगी तो वह फैसला किसी एक पक्ष के पक्ष में होगा, जिससे दूसरे पक्ष में कड़वाहट पैदा होगी, ऐसा क्यों? हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिदें मुगलों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों के खंडहरों पर बनाई गई थीं। इस महीने की शुरुआत में, वाराणसी की एक अदालत ने एक पुजारी के परिवार को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थना करने की अनुमति दी थी।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उन्होंने कहा कि सीएए उन लोगों के लिए है जो म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पलायन कर भारत आए हैं। भारत के मुसलमान क्यों डरते हैं, ये उनके लिए नहीं है। इससे तो नागरिकता रद्द नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि अधिनियम के प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद हमने पाया कि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है और यह कानून उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक अप्रवासियों को लाभ होगा। इससे किसी की भारतीय नागरिकता नहीं छिनने वाली है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।