संवाद। तौफीक फारूकी
फर्रुखाबाद: लोक सभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी डा. वीके सिंह नें जनपद में अस्त्र-शस्त्र व आतिशबाजी की बिक्री करनें से पूर्व अनुमति लेनी होगी| बिना अनुमति के अस्त्र-शस्त्र व आतिशबाजी की बिक्री नही की जायेगी |
जिलाधिकारी नें 16 मार्च 2024 से लोक सभा चुनाव के समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र, कारतूस एवं गोला बारूद तथा आतिशबाजी की बिक्री बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से नही करेंगें। इस आदेश की अवहेलना करते हुये यदि कोई बिक्रेता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा-17(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। चुनाव कार्यवाही पूर्ण रूप से समाप्त होने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।