कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिले की सीमा के भीतर मजिस्ट्रेट शक्ति का कर सकेंगे प्रयोग
आगरा। आगामी लोकसभा चुनावों को तैयारियों के चलते जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने अवगत कराया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल शान्ति व्यवस्था बनाये रखने और लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के शान्तिपूर्ण संचालन हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या
नियन्त्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन लेवल-6 रु० 35400-112400 (पूर्व वेतन बैण्ड-2, 9300-34800, पे बैंड रु0-4200) या उच्चतर बेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को दिनांक-18 अप्रैल, 2024 से आचार संहिता समाप्त होने की तिथि तक की अवधि के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करते है और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ प्रदान करते है, जिनका प्रयोग वे जिले की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे।