जीवन शैली

उ०प्र० राज्य हज समिति द्वारा दिशा-निर्देश जारी

संवाद। नूरूल इस्लाम

मदीना मुनव्वराह में पवित्र मस्जिदों पर झंडे या किसी प्रकार के बैनर फहराना, मस्जिदों के फर्श पर पड़ी दूसरों की वस्तुओं को उठाना गिरफ्तार किया जा सकता है,

कासगंज: हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई के सकुर्लर-15 का सन्दर्भ के माध्यम से अवगत कराया गया है क भारत के महावाणिज्य दूतावास जद्दाह ने हज-2024 के हज यात्रियों हेतु कुछ विशेष निर्देश व चेतावनी निर्गत की है
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शालिनी रंजन ने अवगत कराया है कि हज वीज़ा पर तीर्थ यात्रियों द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि करना सख्त वर्जित है, यदि तीर्थ यात्री ऐसी किसी भी गतिविधि करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वराह में पवित्र मस्जिदों पर झंडे या किसी प्रकार के बैनर फहराना, मस्जिदों के फर्श पर पड़ी दूसरों की वस्तुओं को उठाना, सऊदी सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करना या झगड़ा करना, धरना करना या सऊदी अरब के कानूनों के तहत किसी भी प्रकार की नारेबाजी सख्त वर्जित है। तीर्थ यात्रियों को सऊदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है या यहां तक कि सऊदी अरब की यात्रा पर भारी जुर्माना या स्थायी प्रतिबंध की संभावना के साथ निर्वासित भी किया जा सकता है।
उक्त के क्रम में उपर्युक्त गंभीर प्रकृति के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनरोध है कि हज-2024 के हज यात्रियों को जारी इन नवीनतम दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।