कासगंज: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो मतदाता मतदान करते समय अपना मतदाता पहचान पत्र-एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें अपनी पहचान के लिये उल्लिखित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
ऐसे मतदाता अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतगर्त आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि ऐसे मतदाता जो दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे कार्ड भी स्वीकार किये जायेंगे। बशर्ते उस मतदाता का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो, जहां मतदाता मतदान करने उपस्थित हुआ है। फोटो मतदाता पर्ची को, खुद की पहचान साबित करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।