संवाद/ विनोद मिश्रा
बांदा। खनन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार नें नये दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी खुद के खेतों से खनन और परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी। लेकिन 100 घन मीटर से अधिक के खनन और परिवहन के लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा।ऑनलाइन आवेदन पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी दशा में प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर दूसरे प्रदेश में परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बता दें कि शासन के संज्ञान में लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थीं कि जन-सामान्य द्वारा अपने निजी कार्य अथवा सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी की खुदाई कर ले जाने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है। इसी संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इस आशय का पत्र यहां कमिश्नर ,डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास आया है। इसमें कहा गया है कि 100 घन मीटर से अधिक के खनन पर परमिट लेना होगा।