उत्तर प्रदेश

बुलडोजर करवाई पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत


आगरा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर करवाई पर सुनवाई हुई देश की सर्वोच्च अदालत में कहा गया अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिरने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है जस्टिस विश्वनाथन एवं जस्टिस बी आर गवाई की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका का दाखिल की गई थी याचिका में अनुरोध किया गया था कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष समी आगाई ने कहा कि अल्पसंख्यको का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकार है घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर क्रिया को बढ़ावा दे रही है तथा पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है इसके विपरीत कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर चला दिया जाता है इससे अल्पसंख्यक समाज को राहत के साथ-साथ न्याय प्रति विश्वास भी पैदा हुआ है