लखनऊ। नर्सिंग संवर्ग, फार्मासिस्ट संवर्ग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभिन्न पदों के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिए गए निर्णय के संबंध में शनिवार को वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया।इसमें स्टाफ नर्स का पदनाम संशोधित करते हुए नर्सिंग अधिकारी कर दिया गया है। इनके वेतन मैट्रिक्स लेवल को यथावत रखा गया है।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी किए हैं। नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग सिस्टर/नर्सिंग वार्ड मास्टर को सीनियर नर्सिंग अधिकारी पदनाम दिया गया है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक तथा मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पदनाम में कोई बदलाव नहीं है। केंद्र सरकार की तरह नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए नर्सिंग में बीएससी (आनर्स) के साथ छह माह का अनुभव या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ ढाई साल के अनुभव की अर्हता निर्धारित की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संरक्षक (केयर
टेकर) के पद को आवश्यक्ता के आधार पर अलग से बनाए रखने की जरूरत पर विभाग से विचार करने को कहा गया है। विभाग में ऐसे पदों को समाप्त करने को कहा है कि जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है। सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा उक्त संवर्गों के संबंध में पूर्व में दी संस्तुतियां लागू होंगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में दो पदों पर वेतनमान उच्चीकृत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 के स्थान पर शासनादेश जारी होने की तिथि से उच्चीकृत वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 देने का आदेश हुआ है।
वरिष्ठ विश्लेषक (खाद्य/औषधि) के पद पर वर्तमान में दिए जा रहे वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 के स्तान पर शासनादेश जारी होने की तिथि से वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 अनुमन्य करने का आदेश है। फार्मासिस्ट संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स लेवल को यथावत रखे जाने का फैसला हुआ