उत्तर प्रदेश

ए डी ए ने ताजगंज वार्ड के दो भवनों को किया सील


आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताजगंज वार्ड के अन्तर्गत दो भवनों क्रमशः नगला मेवाती निकट बड़ी मस्जिद, आगरा एवं आनन्द भवन के सामने, शमशाबाद रोड, आगरा को उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक लाला पुत्र अकबर खाँ द्वारा नगला मेवाती निकट बड़ी मस्जिद, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण किये जाने पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एंव विकस अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद योजित किया गया। योजित वाद में न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील आदेश पारित किये गये। पारित सील आदेश के अनुपालन में सीलिग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से कियान्वित की गयी।

प्रेम किशोर यादव पुत्र श्याम सिंह यादव, श्रीमती मधुरम पत्नी श्री प्रेम किशोर द्वारा आनन्द भवन के सामने, शमशाबाद रोड, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एंव विकस अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद योजित किया गया। योजित वाद में न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील आदेश पारित किये गये। पारित सील आदेश के अनुपालन में सीलिग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से कियान्वित की गयी।