आगरा। प्राधिकरण द्वारा रकाबगंज वार्ड में 3 अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध उ०प्र० नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये सीलबन्द कर दिया गया।बताया गया है राजेश कुमार जैन द्वारा भूखण्ड संख्या-4/73बी का भाग, बांके बालूगंज, रकाबगंज-वार्ड, पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लगी सील के क्षतिग्रस्त पाये जाने पर निर्माण को पुनः सील बन्द कर दिया गया है। श्री शौकत खान द्वारा निकट मसाला दरबार होटल, बालूगंज, रकाबगंज, आगरा एवं बॉबी जैन द्वारा खण्ड संख्या-4/7/3, बालूगंज, रकाबगंज-वार्ड, आगरा पर अनाधिकृत रूप से निर्माण किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा निर्माणों के विरूद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास असधिनियम-1973 के अन्तर्गत वाद योजित किये गये।
वादों में सुनवाई उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील आदेश पारित किये गये, जिनका आज कियान्वयन करते हुये प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत निर्माणों को सीलबन्द कर दिया गया है।