अपराधउत्तर प्रदेश

स्कूल और कॉलेज एवम विद्यालयों से 100 गज के अंदर तंबाकू से निर्मित उत्पादों को बेचने वाले दुकानों का होगा चालान

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दो माह तक चलने वाले “तंबाकू मुक्त युवा अभियान“ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जा रहा संचाल

आगरा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 24 सितंबर 2024 से 2 माह तक चलने वाले “तंबाकू मुक्त युवा अभियान“ का संचालन जिलाधिकारी महोदय श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज ENHANCE ENFORCEMENT OF COTPA AND PECA के तहत स्कूल/कॉलेज/विद्यालयों से 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पादों से निर्मित उत्पादों को बेचने वाले दुकानों के कोटपा एक्ट के अंतर्गत पुलिस टीम के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चालान काट कर जुर्माना वसूल किया गया।


मुख्य चिकित्साधिकारी अरूण श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान आगामी दो माह तक निर्धारित कार्यक्रमों को संपादित करते हुए स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिता, खेल-कूद व अन्य प्रतिस्पर्धाओं के मध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अभियान में विद्यालयों के सभी छात्रों को तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है साथ ही विद्यार्थियों में जानकारी के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन कर खेलकूद नृत्य आदि के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज विद्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त करने के उद्देश्य से आस-पास के 100 यार्ड की दूरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर रोकने की कार्यवाही करते हुए चालान व जुर्माना की कार्यवाही की गई।