उत्तर प्रदेशशिक्षा / सरकारी नौकरी

अब कर्मचारियों को (M L)के लिए नहीं देना होगा मेडिकल प्रमाण पत्र देखिए आदेश

नई दिल्ली। अब कर्मचारी को एक-दो दिनों के मेडिकल अवकाश (ML) के लिए कोई मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्डर कर दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बीमार होते ही कोई व्यक्ति तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाता बल्कि वह घरेलू इलाज करता है। अतः व्यवहारिक रूप से यह मुमकिन नहीं कि कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर से मेडिकल प्रमाणपत्र बनवा पाए। इसी वजह से एक–दो दिनों के मेडिकल अवकाश के लिए कोई मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती।

देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश