आगरा। जिला शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग और द्वारा आज मुख्य न्यायाधीश के नामित ज्ञापन एटा जिलाधिकारी को सौपा गया। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए ज़िला व शहर अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अजमल खान और लल्ला बाबू ने संयुक्त रूप से बताया कि उमर खालिद,गुलफिशा फातिमा मिनर हैदर, व अन्य आरोपियों पर बेल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों व आदेशों के लागू न किए जाने का निवेदन किया गया। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत के विषय पर समय समय पर दिए गए फैसलों की याद आपको दिलाना चाहते हैं। जो इस प्रकार है
जजों को ज़मानत याचिकाओं पर सोने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए मुख्य न्यायाधीश डी वी चंद्रचूड़ द प्रिंट हिंदी 28 जुलाई 2024 ,जिला जजों से सुनना चाहता हूँ कि ‘बेल नियम है और जेल अपवाद’ का सिद्धांत अपना (जस्टिस बीआर गई और जस्टिस केवी विश्वनाथन दैनिक जागरण 10 अगस्त 2024)
है अगर सुनवाई में देरी हो रही हो तो यूएपीए केसेज में भी अभियुक्त को जमानत दी जा सकती जिस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस औगस्टीन जॉर्ज मसीह, द प्रिंट 14 अगस्त 2024)
अगर जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो संवैधानिक बेंच बावजूद वैधानिक सकता है नस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल मुयान, लाइव लॉ 19 जुलाई 2024) यूएपीए जैसे विशेष कानूनों में ही ‘बेल नियम और जेल अपवाद’ का सिद्धांत लागू होता है. स्टिस अभय एस आओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह द हिंदू 13 अगस्त 2024।
ज्ञापन देते समय मौजूद रहे कांग्रेस अलीगढ़ प्रभारी विनीत पाराशर वाल्मीकि, कांग्रेस पीसीसी सदस्य नैनेश्वर में एडवोकेट, कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष अजमल खान, कांग्रेस अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष लल्ला बाबू , कांग्रेस अल्पसंख्यक के पूर्व जिला अध्यक्ष वसीम सलमानी कांग्रेस सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद तसव्वूर ,युवा कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद रियाज अब्बास, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आमिर अली, अब्दुल सलाम साहब रसूल सलाम साहब और कई कांग्रेस जनों मौजूद रहे।