दिल्ली

मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थान, सड़क के बीच बाधा नहीं बन सकती कोई भी संरचना, सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अपराधों के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सड़कों या रेलवे पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक संरचना को हटा दिया जाना चाहिए, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर उसके निर्देश किसी भी धर्म के लोगों के लिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपराधों के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। यह पूछे जाने पर कि क्या आपराधिक मामले में आरोपी होने के कारण बुलडोजर कार्रवाई का सामना करना उचित हो सकता है, मेहता ने दृढ़ता से कहा, ‘नहीं, बिल्कुल नहीं,’ उन्होंने जोर देकर कहा कि बलात्कार या आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों के लिए भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। उन्होंने विध्वंस से पहले अग्रिम सूचना प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया, सुझाव दिया कि नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, जैसा कि विभिन्न नगरपालिका कानूनों द्वारा अनिवार्य है।
पीठ ने नगर निगम के नियमों और पंचायतों के नियमों के बीच विसंगतियों पर ध्यान दिया, पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की वकालत की, जिससे जनता को विध्वंस आदेशों के बारे में सूचित रहने की अनुमति मिल सके।