आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से आज वार्ड हरीपर्वत 3 के अन्तर्गत नूतन बजाज द्वारा भूखण्ड सं0-64 लाजपत कुज, वार्ड हरीपर्वत-3. आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किये जाने पर निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है। सीलिंग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम व सबल दस्ता के सहयोग से क्रियान्वित की गयी।
एडीए बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहा था निर्माण किया सील
October 5, 20240
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