आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से आज वार्ड हरीपर्वत 3 के अन्तर्गत नूतन बजाज द्वारा भूखण्ड सं0-64 लाजपत कुज, वार्ड हरीपर्वत-3. आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किये जाने पर निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है। सीलिंग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम व सबल दस्ता के सहयोग से क्रियान्वित की गयी।
एडीए बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहा था निर्माण किया सील
October 5, 20240

Related Articles
October 31, 20220
समान नागरिक संहिता को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच समर्थन
एक देश, एक नागरिकता' और एक झंडे के साथ चलना जरूरी: शाहिद सईद
संवाद। सादिक जलाल
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का स्वागत किया है। मं
Read More
February 11, 20230
जी 20 सम्मेलन का द्वितीय सत्र प्रारंभ महिला सशक्तिकरण पर हो रहा है विचार विमर्श सुनिए मेहमानों के वक्तव्य
आगरा। मुहब्बत को नगरी आगरा से महिला सशक्तिकरण के लिए महा मंथन का शुभारभ सुबह हो चुका है। जिसके प्रथम सत्र का समापन के बार अब दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। जिसमें बाहर से आने वाले मेहमान अपने अपने विचार
Read More
October 9, 20220
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पर आगरा में कहाँ होगी हुज़ूर के मू-ए-मुबारक की ज़ियारत जानने के लिए क्लिक करें
आगरा , सुन्नी मरकज़ दारुल उलूम गरीब नवाज़ नगला मेवाती ताजगंज आगरा में नमाज़ ज़ुहर के बाद मर्दो के लिए और नमाज़ असर के बाद महिलाओं के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मू-ए-मुबारक ( दाढ़ी के बाल) की ज़ि
Read More