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मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाना अपराध नहीं, HC ने खारिज कर दिया केस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे ‘किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची.’ यह आदेश पिछले महीने पारित किया गया था और मंगलवार को कोर्ट की साइट पर अपलोड किया गया.

शिकायत के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले के दो लोग पिछले साल सितंबर में एक रात वहां के एक मस्जिद में घुसे और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए.