एटा। ज़िला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा कर्नाटक में 24 सितंबर 2023 को हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर जय श्री राम के नारे लगाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया।13 सितंबर 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के जज एम नाग प्रसन्ना के कीरथन कुमार व अन्य अराजक तत्वों को निर्दोष बता कर बरी कर दिया। जिसके विरोध में कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिसमें कहा गया कि यह फैसला आरएसएस से जुड़े अराजक वाथों को मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में घुसकर आतंक फैलाने के लिए प्रेरित करेगा।
इससे पहले भी देश ने देखा था कि गुसलमानों को गोली मारते का नारा लगाने वाले पूर्व केंद्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुर की दिल्ली हाईकोर्ट के जज चंद्रधारी सिंह ने बरी करते हुए कहा था कि मुस्कुरा कर लगाया गया यह नारा धमकी की श्रेणि में नहीं आता है। ऐसे फैसलों से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने बालों का मनोबल बडा जिससे मुसलमानों के ऊपर हमले भी बड़े।
अब कर्नाटक हाई कोर्ट के जज का यह कहना कि इस कृत्य से पब्लिक ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ता या इससे सांति व्यवस्था पर कोई असर नहीं पाहता इसलिए ये सेक्शन 295 ए के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं बाता है और इसलिए इस मामले में कोई भी कार्यवाही कानून का दुरुपयोग अन्याय की विफलता और कानून का मज़ाक बनाना होगा।
दंगाइयों के वकील की इस दलील को कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया जाना कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थल है इसलिए वहाँ घुसने को अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता, प्रथम दृश्या ही गलत है. ऐसे फैसले के बाद तो कोई भी दंगाई किसी भी मस्जिद वा अन्य धार्मिक स्थलों में घुसकर गुंडागर्दी कर सकता है।
हाल में ही बहराइच (उत्तर प्रदेश) की घटना बन प्रसधा के फैसले से प्ररित होकर की गई प्रतीत होती है। न्यायालय मामलों की सुनवाई और निर्धारण के लिए विधिवत पतित न्याविक न्यायाधिकरण है न कि धार्मिक स्थल या संस्था तथा न्यायाधीश किसी धार्मिक पद पर नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था है जिसका कोई अधिकृत धर्म नहीं है एवं उसका कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष होकर निर्णय करे।हम ज्ञापन के माध्यम से आपको पुनः अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाकर आग्रह करते हैं कि न्यायालय न्यायाधीश अपने फैसलों में विधिक भाषा व मर्यादापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि भरोसा कायम सके।
ज्ञापन देने वालों ने जिलाध्यक्ष अजमल खान कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनपद-एटा,लल्ला बाबू शहर अध्यक्ष ,विनीत पारस वाल्मीकि, पवन कुमार गौतम,जिलाध्यक्ष अनिल सोलंकी,रसूल मुहम्मद संगठन मंत्री, हाशिम खान जिला उपध्याक्ष ,अब्दुल हमीद,जावेद अख्तर, सहरुद्दीन, ओमप्रकाश तोमर,अभिशेष मिश्रा,मुहम्मद तसव्वुर,अल्तमश, जितेंद्र सिंह ज़िला सचिव, रियाज़ अब्बास,संजय सिंह यादव, चौब सिंह धनगर शामिल रहे।