देश विदेश

हाईकोर्ट इलाहबाद का फैसला रद्द, मदरसा एक्ट को मिली मान्यता


सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्लीं । मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. एससी ने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है. इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है. बता दें, इलाहबाद हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुनाया था. और उसे असैंवेधानिक घोषित कर दिया था. यह फैसला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के जरिए सुनाया गया है.

कोर्ट ने क्या कहा?
इसके साथ ही, न्यायालय ने मदरसों में शैक्षिक मानकों को आधुनिक शैक्षणिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसे हायर एजुकेशन की डिग्री नहीं दे सकते, क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन है.

मुलायम सिंह ने पास किया था कानून
मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते राज्य सरकार ने ये क़ानून पास किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए आदेश दिया था कि सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार सामान्य स्कूलों में करवाए. इसके खिलाफ मदरसों के मैनेजर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. यही वजह है कि यूपी में मदरसे अभी चल रहे हैं. इसी बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग( NCPCR) ने भी SC में अपनी लिखित दलीलों में मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित के खिलाफ बताया था.