आगरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01-01-2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत फतेहपुरी सीकरी विधानसभा में सुरस्मारक इण्टर काॅलेज, रूनकता (316 से 318) पूर्व माध्यमिक विद्यालय कीठम (299 व 300) तथा उत्तर विधानसभा में स्टुअर्ट वार्ड मैमोरियल हायर सैकण्ड्री स्कूल सिकन्दरा (8 से 11) में बने बूथों का निरीक्षण मंडलायुक्त रोल प्रेक्षक रितु माहेश्वरी किया गया।
निरीक्षण में मंडलायुक्त ने बी.एल.ओ से फॉर्म 6, 7 एवं 8 के प्रयोग, उनमें दावे एवं आपत्तियों के लिए दिए जानी वाली समय अवधि आदि की जानकारी ली। बी.एल.ओ द्वारा गलत जवाब देने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर की। खासतौर से परमानेंट माइग्रेटेड/शिफ्टेड एवं मृत्यु वालों में सही फाॅर्म भरने की जानकारी का अभाव पाया गया। महोदया ने निर्देश दिए कि सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों की पुनः प्रशिक्षण कराया जाए एवं फार्म 6, 7 और 8 से संबंधित गाइडलाइंस/नियमों से अवगत कराया जाए। वहीं ईपी एंव जेंडर रेशियो कम होने पर सभी बीएलओ को क्षेत्र में जाकर दोबारा से सर्वे करने तथा मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर (18 से 19 आयु के) और महिला मतदाताओं के नाम बढ़वाने के निर्देश दिए।
बैठक
मंडलायुक्त रोल प्रेक्षक रितु माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में माननीय विधायक फतेहाबाद श्री छोटेलाल वर्मा जी, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, अपर आयुक्त न्यायिक श्रीमती मंजूलता, अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाॅल प्रशांत तिवारी, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सभी राजनैतिक दलों को अवगत कराया कि दिनांक 28 नवंबर 2024 तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी तथा विशेष तिथियों पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे आगामी अंतिम तिथि दिनांक 24 नवंबर 2024 (रविवार) है। उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि मतदाता अभियान को गंभीरता से लेते हुए लोगों को जागरूक करें और अंतिम दिन सभी बूथों पर अपने अपने दलों के बी.एल.ए (बूथ लेवल असिस्टेंट) को तैनात करें।
लोगों को मतदाता सूची में नाम बढ़वाने, कटवाने तथा संशोधन करवाने के कार्य हेतु बूथों पर मौजूद होकर लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करे। उन्होंने बताया कि दिनांक 29 नवंबर से 24 दिसंबर 2024 तक निर्वाचन कार्यालय द्वारा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। दिनांक 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
दल के प्रतिनिधि द्वारा 25 वर्ष से उपर आयु के लोगों का आवेदन बीएलओ द्वारा स्वीकार न करने की शिकायत की गयी। चुनाव आयोग की गाइडलांइस स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि 25 वर्ष से उपर आयु वालों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु शपथपत्र देना ही होगा। बिना शपथपत्र लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं एक प्रतिनिधि द्वारा रिजेक्ट हुए फाॅर्म का मुद्दा उठाने पर महोदया द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गये कि एक बार सभी रिजेक्ट फाॅर्म की जांच कर लें, अगर बीएलओ स्तर से उसमें कोई त्रुटि हुई है तो उसमें सुधार कर लिया जाए।
स्वीप अभियान की समीक्षा की गयी। मतदाता जागरूकता हेतु सिर्फ दो अभियान/कैंप आयोजित करने पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। आगामी 4 दिनों में जिले के सभी महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत कैंप आयोजित करने, बूथ पर बैनर लगाने तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक बनाये जाने के निर्देश दिए। सभी उपजिलाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम प्रोटोकाॅल ने बताया कि जनपद में ड्राफ्ट रोल दिनांक 29 अक्टूबर 2024 के अनुसार कुल 5540512 वोटर है। जिसमें 1915027 महिला और 1621773 पुरूष मतदाता हैं जबकि 133 अन्य हैं। जनपद में 3696 पोलिंग स्टेशन है। जनपद का जेंडर रेशियो 847 तथा ई.पी रेशियो 63.84 है। मण्डलायुक्त महोदया ने विधानसभावार निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत भरे गये फाॅर्म 6, 7 और 8 की समीक्षा की।
उन्होंने 18 से 19 आयु के कम आवेदनों पर उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी बीएलओ को आगामी 4 दिनों तक क्षेत्रों में निकाल फिर से घर-घर सर्वे कराया जाए। 18 से 19 आयु के और महिलाओं को मतदाता सूची में नाम बढ़वाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। परमानेंट माइग्रेटेड/शिफ्टेड एवं मृत्यु वालों पर फाॅर्म भरने में हो रही गड़बड़ी को लेकर निर्देश दिए कि सभी सुपरवाइजर और बीएलओ का पुनः प्रशिक्षण कराते हुए खासतौर से फाॅर्म 7 और फाॅर्म 8 के बारे में विस्तृत रूप से समझाया जाए।
फाॅर्म भरने में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। सभी उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मानकों के अनुसार संबंधित द्वारा भरे गये फाॅर्म की जांच की जाए। खानापूर्ति न हो। अगर किन्हीं तकनीकी त्रुटि के कारण यदि फाॅर्म रिजेक्ट होता है तो संबंधित एसडीएम की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
वहीं जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देष दिए सभी एसडीएम नियमित रूप से सुपरवाइजरों एवं खंड विकास अधिकारियों की बैठक ले तथा प्रगति पर विशेष ध्यान दे। बीएलओ द्वारा किए गये सर्वे कार्य और फाॅर्म जांच की स्थिति खराब है, सुधार लाया जाए। बीएलओ स्तर से फॉर्म को सही भरने की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए, फॉर्म में गुणवत्ता बनाए रखें, धुंधली फोटो एवं अधूरे डॉक्यूमेंट्स को न लिए जाए। उक्त होने पर आगामी स्तर से फॉर्म रिजेक्ट किए जाते है, जिससे उप जिलाधिकारियों के लेवल से ज्यादा रिजेक्शन दिखता है। इसलिए बीएलओ लेवल से सही प्रपत्र एवं डॉक्यूमेंट लिए जाए।