लखनऊ। संभल के बाद नया विवाद बदायूं का है
जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताते हुए कोर्ट में केस पहुंचा है 3 दिसंबर को कोर्ट तय करेगा कि ये केस सुनवाई योग्य है या नहीं।
इस पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अनवर आलम ने कहा कि आज शनिवार को हमने अपना पक्ष रखा है की जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि पहले तो हिंदू महासभा करने का कोई अधिकार नहीं है। वही उनका दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है जबकि मस्जिद 850 साल पुरानी है।
दूसरे पक्ष की यह है दलील
मुकेश पटेल ने बताया कि पूरे शास्त्रों के साथ कोर्ट में दावा किया है हमें सेशन कोर्ट सहित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा ऐसा हमें विश्वास है आज मुस्लिम पक्ष ने बहस पूरी की है। भाई हिंदू महासभा के अधिवक्ता विवेक रेंडर ने कहा कि हमने नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। यह मामला सुनने योग्य है या नहीं इसको लेकर बहसस चल रही है सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी है अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है।