अपराधउत्तर प्रदेश

गैंगस्टर आरोपी की अवैध रूप से कमाई  1 करोड़ की सम्पत्ति जब्तीकरण

आगरा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माफियाओं के विरूद्ध की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त, नगर जोन कमिश्नरेट आगरा के आदेशानुसार वाद सं० 06/2024, पंजीकृत अभियोग 299/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हरीपर्वत, आगरा के अन्तर्गत धारा 14 (1) अधि० गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के तहत अभियुक्त मौ० इमरान (गैंग लीडर)मौ० इमरान (गैंगलीडर) पुत्र ग्यास कुरैशी उर्फ मुन्ना निवासी 16/113 मुण्डा पाड़ा ढोलीखार  के द्वारा अपने पिता के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अवैध रुप से कमाई/अर्जित किये गये धन से थाना कोतवाली आगरा में क्रय की गयी सम्पत्ति अनुमानित कीमत 01 करोड़ के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश प्राप्त हुआ।

पुलिस उपायुक्त, नगर जोन आगरा के द्वारा एवं सहायक पुलिस आयुक्त, हरीपर्वत आगरा व सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली आगरा एवं थाना नाई की मंडी, थाना एमएमगेट, थाना महिला थाना व पुलिस लाइन सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ मिलकर, गैंगस्टर मौ० इमरान (गैंगलीडर) के द्वारा जघन्य अपराध कारित कर, अपराध की कमाई से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क की गयी सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 01 करोड़ हैं।