प्राइवेट/कान्वेन्ट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार(आरटीई) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुबर्ल वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक/कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित
एससी/एसटी/ सामाजिक एव शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चों एवं एच.आई.वी. अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा निराश्रित बेघर, बी.पी.एल. वर्ग के बच्चे कर सकते हैं आवेदन
RET योजना का लाभ / प्रवेश लेने हेतु पात्र अभ्यर्थी,ऑनलाईन आवेदन http://rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट के माध्यम से करें आवेदन
आगरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु के बच्चों को जनपद में संचालित गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों अंग्रेजी व हिंदी माध्यम की पूर्व माध्यमिक अथवा कक्षा एक में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://rte25.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है यह जानकारी जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जनपदवासियों को अवगत कराते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन चार चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई है।
ये होंगे आवेदन के चरण
इसी प्रकार द्वितीय चरण के अंतर्गत 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक, तृतीय चरण के अंतर्गत 1 फरवरी से 19 फ़रवरी 2025 तक तथा अन्तिम चरण के अंतर्गत 1 मार्च से 19 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
जानिए आरटीई की पात्रता
जिलाधिकारी ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन हेतु अलाभित समूह के अन्तर्गत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चों एवं एच.आई.वी. अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा नराश्रित बेघर, बी.पी.एल. वर्ग का बच्चा (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर), दुर्बल श्रेणी के अन्तर्गत जिनके माता या सरंक्षक गरीबी रेखा के नीचे/विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते है।
या जिनकी अधिकृत वार्षिक आय रू. 1:00 लाख तक (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर), प्रवेश हेतु बच्चों की उम्र 03 वर्ष से 07 वर्ष के मध्य (ऑनलाईन जन्म प्रमाण पत्र सी.आर.एस. पोर्टल CRSORGI-GOV-IN से निर्गत किया गया अनिवार्य है।) होने चाहिये, जो शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये पात्र होगा।
एडमिशन के लिए ये लगेंगे अभिलेख
जिलाधिकारी ने ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चे की नवीन फोटो, बच्चे /अभिभावक का आय एवं जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (ऑन लाइन) तथा निवास प्रमाण-पत्र या निवास हेतु आधार कार्ड/वोटर कार्ड/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस बैंक पासबुक (फोटो युक्त) आदि कोई एक होना अनिवाये है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि ई-फार्म में अभिभावक वरीयता के क्रम में अपने आस-पास पड़ोस की परिधि/जिस सम्बंधित वार्ड /ग्राम पंचायत में विद्यालय स्थापित है, विद्यालय का ही विकल्प भर सकते है। उन्होंने अपील की कि आपका अधिकार है और आपके बच्चे का अधिकार है कि इसमें प्रतिभा करें और अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करें।
इस वेबसाइट पर करें आवेदन