उत्तर प्रदेशजीवन शैली

लिंग परीक्षण करना है अपराध, किसी भी दशा में न होने पाये लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण करने वाले संस्थान के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही

अपरजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला जी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न।

आगरा। जिला सलाहकार समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) की अध्यक्षता में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1994 के अंतर्गत कैम्प कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में सर्व प्रथम बिगत बैठक की कार्यवाही पर विचार किया गया। बैठक में प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों यथा अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन हेतु डॉक्टर के पैनल के अपडेशन तथा नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय हेतु आवेदनों पर विचार किया गया।


बैठक में प्राप्त गोपनीय सूचना पर स्टिंग ऑपरेशन की कार्यवाही की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि 01 स्टिंग ऑपरेशन किया गया, माह अप्रैल से अब तक 230 निरीक्षण किए गए जिसमें 02 सेंटर सील तथा 03 एफआईआर दर्ज कराई गईं। अपर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि लिंग परीक्षण करना अपराध की श्रेणी में आता है, अतः जनपद में पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत परीक्षण केन्द्रों में किसी भी दशा में लिंग परीक्षण न होने पाये और यदि किसी परीक्षण संस्थान में इस तरह की गतिविधि होने की सूचना प्राप्त होती है तो उस संस्थान के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला अस्पताल, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री बसंत गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय डा0 आर0के0 मिश्रा,एचओडी एसएनएमसी (रेडियोलॉजी) डा0 हरी सिंह गौर, दिलीप वर्मा सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।