उत्तर प्रदेश

कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले सभी 28 दोषियों को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई

संवाद।। नूरुल इस्लाम


कासगंज।शहर छह साल पहले तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये सजा एआईए कोर्ट ने सुनाई है। सजा की आज सुनवाई को लेकर कासगंज शहर व जिले भर में पुलिस फोर्स गश्त नजर करता हुआ आया हुआ जनपद की सभी मस्जिदों के आसपास फोर्स तैनात रहा किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया गया। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी।

आज इन लोगों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा
लखनऊ जेल में बंद 26 दोषी वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा ,आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर ,असलम कुरैशी, अकरम ,तौफीक , खिल्लन , शवाब अली खान, राहत ,सलमान ,मोहसिन, आसिफ जिम वाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान ,इमरान ,साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में आज लखनऊ सरेंडर हुए सलीम को सुनाई उम्रकैद की सज़ा।
लखनऊ जेल से 26 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
एक दोषी मुनाजिर कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया।


मालूम हो 26 जनवरी 2018 को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। इस तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता भी शामिल था। मुस्लिम इलाके में यात्रा के जाने के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने झड़प हो गई थी। इसके बाद दंगा भड़क गया था। इसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक खराब हो थे। कासगंज में करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे।