योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, एनआरआई, एनजीओ या निजी संस्था ग्राम पंचायतों में किसी भी विकास कार्य अथवा अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु कार्य में दे सकते हैं योगदान
आगरा। उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी उ0प्र0 मातृभूमि योजना“ के तहत अब कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, एनआरआई, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या निजी संस्था उ0प्र0 के किसी भी ग्राम पंचायत में पंचायती राज अधिनियम, 1949 की धारा 15 के अंतर्गत कराये जाने वाले किसी भी विकास कार्य अथवा अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। जिसमें परियोजना लागत का कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि दानकर्ता द्वारा प्रदान कराई जाएगी। जबकि शेष (अधिकतम 40 प्रतिशत) धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने अवगत कराया है कि मातृभूमि योजना के तहत परियोजना स्थल पर दानकर्ता की इच्छानुसार शिलापट्ट लगवाए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि योजना के तहत प्रस्तावित कार्य यथा- सीसी रोड एवं इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, सोलर एनर्जी, बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय एवं शेड, खेलकूद का मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, ओपन जिम, जलाशय का सौंदर्याकरण, ड्रेनेज व्यवस्था।
जल संरक्षण से सम्बंधित कार्य, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, बारात घर, सभागार, वृद्धाश्रम, कौशल व आजीविका सम्बंधित प्रशिक्षण केंद्र एवं रोजगार सृजन, विद्यालय एवं स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण, अस्पताल का निर्माण एवं चिकित्सा उपकरण व अन्य सुविधाएं, अन्य जनसुविधा एवं जनकल्याणकारी विकास कार्य तथा पंजीकरण की प्रक्रिया शामिल है।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि सहयोगकर्ता को मातृभूमि पोर्टल के रजिस्ट्रेशन वेब पेज पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दाता का प्रकार दर्ज करके स्वयं को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण के पश्चात, निदेशालय स्थित पीएमयू द्वारा दानकर्ता से संपर्क किया जाएगा, ताकि योजना की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।