उत्तर प्रदेशजीवन शैली

हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा जुर्माना भी लगा


संवाद/ विनोद मिश्रा


बांदा। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है।थाना गिरवां क्षेत्र में पुरानी रंजिश के कारण हुई हत्या के मामले में अभियुक्ता को आजीवन कारावास और 10,500 रुपये के जुर्माने की सजा दिलाई गई है। यह सजा पुलिस के त्वरित और प्रभावी विवेचना और अभियोजन की बदौलत संभव हो पाई है।
मामला 1 नवंबर 2012 में थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम बहेरी का है, जहां आरोपी ने पुराने विवाद के कारण एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना गिरवां में मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की।


पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में इस मामले की विवेचना शुरू की गई थी। इस दौरान विवेचक उप निरीक्षक अनिल कुमार ने प्रभावी विवेचना करते हुए 27 जनवरी 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साथ ही लोक अभियोजक प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 10,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।