आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण के हरिपर्वत द्वितीय वार्ड के क्षेत्रान्तर्गत एक भवन को सीलबन्द किया गया है।
शेखर बाजपेयी द्वारा भूखण्ड सं०-38 (पार्ट) 40, 47, 48 (पार्ट) राजीव नगर कॉलोनी, मौजा मऊ, मुस्तकिल हरीपर्वत द्वितीय वार्ड आगरा पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जा रहे निर्माग को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सौलबन्द कर दिया गया है।
रॉलिंग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम व सचल दस्ता के सहयोग से कियान्चित की गयी।