उत्तर प्रदेश

आगरा विकास प्राधिकरण ने हरिपर्वत में भवन को किया सीलबंद

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण के हरिपर्वत  द्वितीय वार्ड के क्षेत्रान्तर्गत  एक भवन को सीलबन्द किया गया है।

शेखर बाजपेयी द्वारा भूखण्ड सं०-38 (पार्ट) 40, 47, 48 (पार्ट) राजीव नगर कॉलोनी, मौजा मऊ, मुस्तकिल हरीपर्वत द्वितीय वार्ड आगरा पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जा रहे निर्माग को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सौलबन्द कर दिया गया है।

रॉलिंग की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम व सचल दस्ता के सहयोग से कियान्चित की गयी।