नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित मदनी मस्जिद पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही अधिकारियों से दो हफ्ते मे जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. यानी कुशीनगर जिला प्रशासन का बुलडोजर अगले आदेश तक खामोश रहेगा.
दरअसल, मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताकर गिराए जाने के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन 13 नवंबर, 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है.