हरियाणा

हरियाणा में ईद-उल-फितर की सरकारी छुट्टी कैंसिल, होगा प्रतिबंधित अवकाश

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने  ईद-उल-फितर की सरकारी छुट्टी को लेकर फैसला लिया है कि  ईद-उल-फितर के दिन 31 मार्च को हरियाणा में प्रतिबंधित अवकाश रहेगा. प्रदेश में ईद की छुट्टी को अब Restricted Holiday की सूची में डाल दिया गया है. इसके तहत अब जिसे यह अवकाश लेना है वह ले सकता है और जो नहीं लेना चाहता वह ना ले.

आदेश के तहत, हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर के दिन आगामी 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-II के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है. हरियाणा सरकार की ओर से इसकी एक अधिसूचना जारी की गई है.

हरियाणा के मानव संसाधन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि ईद-उल-फितर, यानी 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के बजाय प्रतिबंधित अवकाश (अनुसूची-II) के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 सप्ताहांत अवकाश के दिन हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का समापन दिवस है.