उत्तर प्रदेश

आबकारी विभाग की मनमानी के चार बाग, रुई की मंडी के लोगों में आक्रोश

जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर नियम विरुद्ध शराब की दुकान हटवाने की उठाई मांग

मानकों को ताक पर रख स्कूल और मंदिर के पास खुला शराब का ठेका

कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करने की संस्तुति की

उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का भी आबकारी विभाग पर लग रहा है आरोप

शिकायत संख्या (आई जी आर एस सन्दर्भ संख्या 20014625002441) के संदर्भ में आबकारी विभाग द्वारा किये गए सर्वेक्षण के सन्दर्भ में दिया ज्ञापन

आगरा। अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग नियमों को ताक पर रखकर स्कूल और मंदिर के पास शराब का ठेका खोल रहा है। स्कूल के पास शराब का ठेका खुलने से रुई की मंडी चारबाग क्षेत्र के लोगों में बेहद आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने रुई की मंडी चारबाग व्यापार समिति और प्राचीन शिव मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान को ज्ञापन देकर नियम विरोध खुली दुकान को बंद कराने की मांग उठाई। गौरतलब है कि रुई की मंडी तहसील मार्ग पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर एवं ब्राइट लैंड स्कूल (यूडाइस – 09151713736) से अंग्रेजी शराब की दुकान की दूरी का सत्यापन विभाग के श्रीराम आबकारी निरीक्षक सेक्टर 5 द्वारा 8 फरवरी को सर्वे किया गया था। जिसकी उन्होंने आख्या/रिपोर्ट दी है कि अंग्रेजी शराब कि दुकान नियमावली 1968 के नियम 04(क) के अनुसार संचालित हो रही है।


जबकि क्षेत्रीय व्यापारियों का कहना है कि यह आख्या/रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। हमारे पास वीडियो के रूप में साक्ष्य है जिसमें आबकारी निरीक्षक स्वयं कह रहे हैं कि मंदिर से अंग्रेजी शराब की दुकान 43 मीटर की दूरी पर है। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग उठाई कि इसकी दुबारा पैमाइश कराई जाये तथा पूर्व में की गई जाँच गलत पाई जाने कि स्थिति में निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये।


समिति के अध्यक्ष शुभम त्यागी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए रुई की मंडी में कम्पोज़िट शॉप के लिए लोकेन्द्र त्यागी (क्रमांक संख्या 45) एवं देशी शराब की दुकान के लिए अंतिम आवंटी दिनेश कालरा (क्रमांक संख्या 28) को ठेका मिला है। ये दुकानें मंदिर से क्रमश 41 एवं 38 मीटर की दूरी पर खुलने जा रही है। जोकि उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश का खुला उल्लंघन है। रूई की मंडी चारबाग व्यापार समिति के संरक्षक विकास गोयल ने बताया कि उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा उप्र सरकार व अन्य बनाम मनोज कुमार द्विवेदी व अन्य (2008) के आदेशानुसार आबकारी दुकान की धारा 5(4) के स्थान के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, पूजा के स्थल, फैक्ट्री, बाजार एवं आवासीय कॉलोनी से 100 मीटर की दूरी निर्देशित की गई है। उच्च न्यायालय प्रयागराज के द्वारा मई 2024 में प्रस्तुत एक जनहित याचिका में एक ठेके को निरस्त किया गया है जो स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर था।


महासचिव डॉ बी एल गर्ग और कोषाध्यक्ष हैप्पी ने बताया कि बीते दिनों शाहगंज के व्यापारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के समक्ष भी समस्या को उठाया था जिस पर उन्होंने जिला अधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करने की संस्तुति की थी।