दिल्ली

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, नियुक्तियों पर अस्थायी रोक

नई दिल्ली। वक्फ एक्ट को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सात दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि वक्फ एक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादित वक्फ संपत्तियों पर जिलाधिकारियों द्वारा की जा रही जांच की प्रक्रिया पर अभी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, वक्फ ‘बाय यूज़र’ सहित घोषित संपत्तियों की अधिसूचना भी फिलहाल रद्द नहीं की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

वक्फ एक्ट पर रोक नहीं, सिर्फ कुछ कार्रवाइयों पर अंतरिम निर्देश

केंद्र सरकार को 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश

वक्फ बोर्ड/काउंसिल में नियुक्तियों पर फिलहाल विराम

कलेक्टर जांच और अधिसूचनाओं पर फिलहाल कोई प्रभाव नहीं