लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों के लिए घर बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बिल्डिंग बायलॉज में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब राज्य में 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होगा।
सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक:
1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए किसी तरह की अनुमति या नक्शे की जरूरत नहीं होगी।
1000 से 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर निर्माण के लिए पंजीकृत आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त माना जाएगा।
5000 वर्गफीट से बड़े प्लॉट के लिए पहले की तरह नियमानुसार नक्शा पास कराना अनिवार्य रहेगा।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का उद्देश्य है कि आम लोग बिना अतिरिक्त झंझट के आसानी से अपने सपनों का घर बना सकें। यह बदलाव छोटे प्लॉट रखने वालों को सीधी राहत देगा, साथ ही अनावश्यक देरी और खर्च को भी कम करेगा।
नगर विकास विभाग का कहना है कि यह कदम राज्य में आवास निर्माण को गति देगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।