मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छिपाने के इस सनसनीखेज मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सजा सुनाए जाने से पहले अदालत ने दोनों दोषियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। इस दौरान मुस्कान ने अपने बच्चों का जिक्र करते हुए उनकी देखभाल किए जाने की बात कही। वहीं, साहिल ने कहा कि उसे कुछ नहीं कहना है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला मार्च 2025 का है, जब मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या कर उनके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाने का आरोप सामने आया था। पुलिस जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए। अदालत ने 30 सितंबर 2026 को दोनों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को सजा पर फैसला सुनाया गया।
देशभर में चर्चा में रहा मामला
सौरभ राजपूत हत्याकांड अपनी क्रूरता और शव को छिपाने के तरीके के कारण देशभर में चर्चा का विषय बना रहा। अदालत के फैसले को मामले में न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव माना जा रहा है।
रिपोर्ट: टाइम्स ऑफ ताज | उत्तर प्रदेश
नोट: प्रकाशित करने से पहले अदालत के अंतिम आदेश से सजा की पुष्टि अवश्य कर लें।
