रामपुर जेल से रिहाई के अगले ही दिन ED ने किया था गिरफ्तार, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल में रखा जाएगा।
दरअसल, 31 अक्टूबर को आज़म खान रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। उन्हें दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट की कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ED इस मामले में फंडिंग और पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है।
ED ने अदालत से आज़म खान की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
इस घटनाक्रम के बाद आज़म खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अब उन्हें रामपुर के बजाय गाजियाबाद की डासना जेल में रहना होगा।
डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध जानकारी एवं संबंधित स्रोतों पर आधारित है। किसी भी दावे या आरोप की पुष्टि संबंधित आधिकारिक पक्ष से की जानी चाहिए।
स्रोत: The Times of India +2
TIMES OF TAJ | ब्रेकिंग न्यूज़
