प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में शहीद अब्दुल गनी शाह की मज़ार को लेकर चल रहे विवाद में मजार कमेटी को बड़ी राहत मिली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मजार के ध्वस्तीकरण से जुड़े आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल मजार परिसर में किसी भी तरह की बुलडोज़र कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
अगली सुनवाई का इंतज़ार
कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब करते हुए मामले को अगली तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। अब इस पूरे प्रकरण पर आगे की सुनवाई के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।
मज़ार कमेटी ने जताया संतोष
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मजार कमेटी ने संतोष जताते हुए कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है और वे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात मजबूती से रखेंगे।
प्रशासन की निगरानी जारी
फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जबकि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।

