नई दिल्ली: Supreme Court of India ने हमदर्द कंपनी को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रूह अफ़जा एक फ्रूट ड्रिंक है, इसलिए इस पर 12.5 प्रतिशत की बजाय केवल 4 प्रतिशत वैट लगाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रूह अफ़जा को नॉन-फ्रूट ड्रिंक की श्रेणी में रखकर अधिक टैक्स लगाना उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने Allahabad High Court के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें रूह अफ़जा को नॉन-फ्रूट ड्रिंक मानते हुए ज्यादा वैट लगाने की बात कही गई थी।
यह फैसला Hamdard Laboratories के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस निर्णय से पेय पदार्थों के टैक्स वर्गीकरण को लेकर भविष्य में भी स्पष्ट दिशा मिलेगी।

