लखनऊ। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जारी विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसंबर 2025 के क्रम में शासनादेश संख्या 1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05 जनवरी 2026 जारी किया गया है।
शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32,679 रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली–1992 के अंतर्गत नियम-3 के आलोक में इस सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जो आयु सीमा के कारण अब तक आवेदन से वंचित रह जाते थे। सरकार के इस कदम को युवाओं के हित में बड़ा और राहत भरा फैसला माना जा रहा है।

